जनमत हलचल ब्यूरो
झालावाड़, 04 फरवरी। जिले के समस्त विशेष योग्यजन (दिव्यांगजन) जिन्होंने पूर्व में ऑफलाइन माध्यम से दिव्यांग प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, उनके लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार ऐसे सभी ऑफलाइन जारी दिव्यांग प्रमाण पत्रों को जन-आधार से लिंक कर ऑनलाईन स्वावलम्बन पोर्टल पर अपडेट करवाना अनिवार्य किया गया है। यह प्रक्रिया 28 फरवरी 2026 तक पूर्ण कराना आवश्यक है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक रामनिवास यादव ने बताया कि जन-आधार से लिंक न होने की स्थिति में दिव्यांगजनों को भविष्य में मिलने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं, पेंशन, छात्रवृत्ति, रोजगार एवं अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई आ सकती है।
